नगरपालिका अधिनियम 2009/अध्याय 2 महत्वपूर्ण धारा/EO-RO

 अध्याय 2 - नगरपालिकाओं का गठन और शासन 




3. नगरपालिकाओं का परिसीमन


4. नगरपालिक बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति  जो उसके लिए अनुपयुक्त हों


5. नगरपालिका की स्थापना और निगमन


6. नगरपालिका की संरचना


⑦ पदावधि


8. नगरपालिक शासन का नगरपालिका में निहित होना


9. वार्डों में विभाजन


10. वार्डों का अवधारण


11. नगरपालिका के लिए निर्वाचन.


12. राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन


13. प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली


14. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं.


15. मिथ्या घोषणा करना


16. मुख्य निर्वाचन अधिकारी


17. जिला निर्वाचन अधिकारी


18. स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारिवृन्द का उपलब्ध कराया जाना


19. अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जा


20. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्त्तव्यों का भंग


21. सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति


21क. कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता


22. एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बन्धन


23. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन


24. सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं


25. मतदान का अधिकार


26. निर्वाचन में मत देने की रीति


27. आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जायेंगी


28. निर्वाचन अपराध


29. भ्रष्ट आचरण


30. निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.


31. निर्वाचन याचिका


32. जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपीलें.


33. समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया.


34. आदेशों और विनिश्चियों की अन्तिमता


35. निरर्हताएं


36. निरर्हता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना


37. पद की शपथ


38. त्यागपत्र


39. सदस्य को हटाया जाना


40. पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कतिपय अभिकथनों की जांच.


41. धारा 39 के अधीन हटाये गये सदस्यों की निर्योग्यता


42. किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद् या राज्य विधान सभा या किसी पंचायती


राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन.


43. प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा


44. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता का अवधारण


45. मुख्य नगरपालिक कृत्य.


46. अन्य नगरपालिक कृत्य.


47. सरकार द्वारा समनुदेशित कृत्य


48. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य.


49. अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य


50. कार्यभार सौंपना.

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